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फ़ैक्ट चेक

क्या 'आप' के 62 विधायकों में से 40 पर है बलात्कार का आरोप है?

नई दिल्ली विधानसभा में 'आप' के कुल 7 विधायक और बीजेपी के 1 विधायक ने महिलाओं के ख़िलाफ अपराध के गंभीर मामलों की घोषणा की है।

By - Archis Chowdhury | 15 Feb 2020 12:32 PM GMT

जनता दल (संयुक्त) के नेता अजय आलोक ने ट्विटर पर यह झूठा दावा किया कि नवनिर्वाचित दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62 में से 40 सदस्यों पर बलात्कार का आरोप है।

बूम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट तक पहुंचा। रिपोर्ट से पता चलता है कि आप के केवल एक विधायक ( रिठाला निर्वाचन क्षेत्र से मोहिंदर गोयल) ने अपने ख़िलाफ बलात्कार का मामला घोषित किया है। इसके अलावा, आप के 6 और भारतीय जनता पार्टी के 1 विधायक ने भी महिलाओं की लज्जा भंग करने की इरादे से (आईपीसी धारा - 354) उनके साथ दुर्व्यवहार करने के मामले घोषित किए हैं।

अलोक ने हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा है, "62 में से 40 रेप के आरोपी, उनके समर्थन से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, वाकई नई राजनीति की शुरुआत हुई है, दिल्ली को रेप कैपिटल कहने वाले, आप लोगों ने तो आरजेडी को पीछे कर दिया, लालू प्रसाद जी खुश होंगे आज कि कोई तो आगे निकला, समझ आता है कि निर्भया कांड क्यों होता है जनता।"


फ़ैक्ट चेक

इसकी जांच करने के लिए बूम ने एडीआर द्वारा तैयार की गई नवीनतम रिपोर्ट को देखा, जो मतदान से पहले सभी उम्मीदवारों द्वारा दायर हलफनामों में सभी घोषित आपराधिक मामलों को इक्ट्ठा करता है।

इसमें उल्लेख किया गया है कि 70 में से 37 विधायकों, (जिसमें आप और बीजेपी विधायक शामिल हैं) ने उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं - जो आलोक द्वारा किए गए दावे से कम संख्या है।

एडीआर निम्नलिखित अपराधों को "गंभीर" के रूप में परिभाषित करता है:

  • अपराध जिसके लिए अधिकतम सजा 5 साल या उससे अधिक है।
  • अगर कोई अपराध गैर जमानती है
  • अगर यह एक चुनावी अपराध है (उदाहरण के लिए आईपीसी 171E या रिश्वतखोरी)
  • सरकारी खजाने को नुकसान से संबंधित अपराध
  • मारपीट, हत्या, अपहरण, बलात्कार से संबंधित अपराध
  • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (धारा 8) में उल्लिखित अपराध
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध
  • महिलाओं के ख़िलाफ अपराध।

महिलाओं के ख़िलाफ अपराधों को बलात्कार (आईपीसी धारा - 376) या "महिला के लज्जा भंग करने के इरादे से आपराधिक बल या दुर्व्यवहार" (आईपीसी धारा - 354) में विभाजित किया गया है।

बलात्कार के घोषित मामलों की खोज करने पर, बूम ने पाया कि केवल एक विधायक ने ख़ुद के ख़िलाफ ऐसे मामले की घोषणा की थी - रिठाला निर्वाचन क्षेत्र से आप के मोहिंदर गोयल।

इसके अलावा, 7 विधायक ऐसे थे जिन्होंने महिलाओं की लज्जा भंग करने के इरादे से उन पर बलपूर्वक हमला करने के मामले घोषित किए थे। ऐसी घोषणा करने वाले 6 विधायक आप से थे और एक बीजेपी से।

कुल मिलाकर आप के 7 और बीजेपी के एक विधायक थे, जिन्होंने महिलाओं के ख़िलाफ अपराध के गंभीर मामलों की घोषणा की है।

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