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रोज़मर्रा

1 अप्रैल से बदलेंगे ये नियम, नौकरीपेशा से लेकर आम जनता पर पड़ेगा असर

1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है. नए वित्त वर्ष से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जो सीधे तौर पर नौकरीपेशा से लेकर आम लोगों पर असर डालेंगे.

By - Mohammad Salman | 31 March 2021 5:27 PM IST

1 अप्रैल यानी कल से नए वित्तीय वर्ष (new financial year) की शुरुआत हो रही है. नए वित्त वर्ष से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जो सीधे तौर पर नौकरीपेशा से लेकर आम लोगों पर असर डालेंगे. इन नियमों में प्रॉविडेंट फंड (PF) पर टैक्स, डीए (DA), आईटीआर (ITR), इनकम टैक्स (Income Tax) और पैन कार्ड (Pan Card) में आधार कार्ड (Aadhar Card) लिंक करना जैसे बदलाव शामिल हैं. इनमें से कुछ बदलाव केंद्रीय बजट 2021 (Union Budget 2021) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार हैं.

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपके लिए नए वित्‍त वर्ष 2021-22 की शुरुआत से बड़े बदलाव हो सकते हैं. इनमें पीएफ़, काम करने के घंटे और इन हैंड सैलरी जैसे कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है. नए नियमों के मुताबिक़, नौकरीपेशा लोगों की ग्रैच्युटी और पीएफ़ भी बढ़ जाएगा. हालांकि पीएफ बढ़ने पर टेक होम या इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी.

हालांकि, केंद्र सरकार के इन नियमों पर अभी चर्चा चल रही है. इसे लागू करने को लेकर फ़िलहाल विचार-विमर्श किया जा रहा है.

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आईये जानते हैं कि 1 अप्रैल से किन नियमों में बदलाव होने जा रहा है.

पीएफ़ योगदान पर टैक्स

1 अप्रैल से पीएफ़ में 2.5 लाख तक योगदान ही टैक्स फ़्री होगा. नए नियमों के मुताबिक़, अब सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा योगदान करने पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स चुकाना पड़ेगा. केंद्रीय बजट में इसके लिए प्रस्ताव बनाया गया था.

टीडीएस में बदलाव

बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार, आईटीआर दाखिल नहीं करने वालों से सरकार टीडीएस वसूल करेगी. नए नियम के मुताबिक आईटीआर दाख़िल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना TDS देना होगा.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईटीआर में छूट

नए वित्तीय वर्ष में 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है. यह सुविधा केवल उन वरिष्ठ नागरिकों को दी गई है जिनके पास पेंशन और ब्याज आय के अलावा कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है.

प्री-फिल्ड आईटीआर फ़ॉर्म

1 अप्रैल से नौकरीपेशा लोगों के लिए आईटीआर दाख़िल करने की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी. इंडिविज़ुअल टैक्सपेयर्स को अब प्री-फिल्ड आईटीआर फ़ॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा. पहले से भरे हुए फ़ॉर्म में लिस्टेड सिक्योरिटीज़ से कैपिटल लाभ, लाभांश आय, बैंकों से ब्याज, डाकघरों से ब्याज आदि के बारे में जानकारी होगी.

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ट्रैवल लीव कंसेशन (LTC) कैश वाउचर में बदलाव

कर्मचारियों को राहत देने के उद्देश्य से, LTC के बदले किसी कर्मचारी को पहले दी गई राशि के स्थान पर टैक्स में छूट दी जाएगी. इसका लाभ उठाने के लिए, कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यक बिल 31 मार्च को या उससे पहले नियोक्ता को प्रस्तुत किए जाएं.

पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना ज़रूरी

आगामी 1 अप्रैल से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर पैन नंबर इनवैलिड माना जायेगा. इसके अलावा 10 हजार तक की पेनाल्टी भी लग सकती है.

नया वेज (Wage) रूल 

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 1 अप्रैल से यह नियम लागू होगा या नहीं. हालांकि, इसकी संभावना जताई जा रही है. यदि ऐसा होता है तो 1 अप्रैल से मूल वेतन (सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता) कुल सैलरी का 50 फ़ीसदी या अधिक होना चाहिए. पीएफ़ में बढ़ोतरी होगी वहीं, इनहैंड सैलरी कम हो जाएगी. दरअसल नए नियमों के मुताबिक, मूल वेतन कुल वेतन का 50 फ़ीसदी या अधिक होना चाहिए.

इसके अलावा काम करने के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का भी है. 15 से 30 मिनट तक एक्सट्रा काम करने को ओवरटाइम में शामिल किया जाने का भी प्रावधान है. 5 घंटे लागातार काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक देना अनिवार्य कर दिया गया है.

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