कर्नाटका में जारी हिजाब विवाद के बीच सोशल मीडिया पर कई फ़र्ज़ी खबरें वायरल हो रही हैं. इनमे से एक खबर के हवाले से दावा किया जा रहा है कि 'कर्नाटका हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अब मुस्लिम छात्राएं हिज़ाब पहन कर स्कूल कॉलेज जा सकती हैं'.
बूम ने पाया है कि ये दावा गलत है. हाईकोर्ट ने अभी इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है.
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फ़ेसबुक पर Farzana khatoon नामक यूज़र ने लिखा है कि 'कर्नाटक हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला हिजाब पहनकर शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं मुस्लिम लड़कियां।'.
एक अन्य फ़ेसबुक यूज़र Imran khan ने भी इसी कैप्शन के साथ तस्वीर शेयर की है.
इसी दावे के साथ कुछ वायरल पोस्ट आप यहाँ और यहाँ देख सकते हैं.
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फ़ैक्ट चेक
बूम ने इससे संबंधित कीवर्ड के साथ इंटरनेट पर सर्च किया तो कई खबरें सामने आईं. आजतक, एबीपी न्यूज़, बीबीसी न्यूज़ आदि की इस मामले पर खबरें मिली हैं. इन खबरों से स्पष्ट होता कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस तरह का कोई निर्णय फिलहाल नहीं दिया है. इससे समझ आता है कि वायरल किया जा रहा दावा फ़ेक है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने अपने आदेश में कहा कि मामला सुलझने तक छात्रों को कोई भी ऐसा कपड़ा, चाहे हिजाब (Hijab) हो या भगवा स्कार्फ, नहीं पहनना चाहिए जो लोगों को भड़काए.
सुनवाई कर रही बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि हम संस्थान खोलने का आदेश देंगे. सब शांति बनाए रखें. जब तक हम मामला सुन रहे हैं, तब तक छात्र धार्मिक वस्त्र पहनने पर ज़ोर न दें. सोमवार को अगली सुनवाई होगी.
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आपको बता दें, कर्नाटक के उडुपी में सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब हाई कोर्ट में पहुँच गया है. इससे पहले कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के ख़िलाफ़ छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू किया था. धीरे-धीरे विवाद बढ़ गया जिसके चलते कर्नाटक में कई जगहों पर झड़पें हुईं.
शिमोगा का एक वीडियो आया जिसमें एक कॉलेज के छात्र पोल पर भगवा झंडा लगाते दिखे. कई जगहों से पथराव की खबरें भी आईं. मांड्या में बुर्का पहने एक छात्रा से बदसलूकी की गई. इसके बाद छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर हाईकोर्ट के तीन जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है.
एबीपी न्यूज की खबर के अनुसार ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था लेकिन कोर्ट ने तुरंत दख़ल देने से इनकार किया है.