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‘कार की पिछली सीट पर इश्क़ फ़रमाने से लगेगा जुर्माना’: iDiva ने प्रकाशित किया भ्रामक लेख

बूम ने पाया कि नए अधिनियम में उन यात्रियों को जुर्माना लगाया जाएगा जो वाहन के पीछे बैठकर सीटबेल्ट नहीं पहनते हैं

By - Nivedita Niranjankumar | 21 Sep 2019 1:02 PM GMT

टाइम्स इंटरनेट के स्वामित्व वाली महिलाओं की लाइफस्टाइल वेबसाइट iDiva ने झूठे दावे के साथ एक भ्रामक लेख प्रकाशित किया है । लेख में दावा किया गया है कि अब से ‘कार की पिछली सीट पर इश्क़ फ़रमाने पर पकड़े जाने से 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा ।’

बूम द्वारा पूछताछ किये जाने पर iDiva ने हेडलाइन और कहानी को बदल दिया है और इसे एक नोट के साथ लेख को फ़िर से प्रकाशित किया है । नई हेडलाइन में लिखा है, ‘बैकसैट में सीटबेल्ट नहीं पहनने से अब आधिकारिक तौर पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा ’ और नोट में कहा गया है, ‘कहानी का पिछला संस्करण ग़लत व्याख्या के साथ दिया गया था । हमने कहानी की सामग्री को सही ढंग से दर्शाने के लिए हेडलाइन को अपडेट किया है ।'

पिछले लेख में लिखा गया था, "अच्छे पुराने दिनों को याद करें, जब एक दोस्त "लॉन्ग ड्राइव" के लिए आपको और आपके क्रश को लेने के लिए सहमत हुआ था, जो वास्तव में “बेबी पुल मी क्लोज़र इन द बैकसीट ऑफ योर रोवर”? का अनुवाद है ।

लेकिन सोचिए अब क्या होगा? ऐसा करने पर अब आपको हजारो रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।

स्टोरी के अर्काइव वर्शन तक पहुंचने के लिए यहाँ क्लिक करें।


iDiva द्वारा प्रकाशित भ्रामक कहानी का फ़ेसबुक स्क्रीनशॉट

पहले दो पैराग्राफ़ में कहानी एक वाहन के पीछे बैठकर इश्क़ फ़रमाने के बारे में कही गई है, तीसरे पैराग्राफ में कहा गया है, "नया मोटर वाहन अधिनियम इस महीने प्रभाव में आया … नया कानून विशेष रूप से एक उल्लंघन पर केंद्रित है जो बहुत बार हो रहा है — यात्री रियर सीट पर बेल्ट नहीं पहनते है।”

यह कहानी iDiva ने अपने फ़ेसबुक पेज पर प्रकाशित की थी । भ्रामक हेडलाइन पर विश्वास करने वाले कई पाठकों के साथ ट्विटर पर इसे व्यापक रूप से शेयर किया गया था ।





बूम ने मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर के ट्रैफ़िक पुलिस विभाग से संपर्क किया और तीनों शहरों में वरिष्ठ ट्रैफ़िक अधिकारियों ने नए मोटर वाहन अधिनियम में इस तरह के किसी भी अपराध के अस्तित्व से इनकार कर दिया । मुंबई ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण पडवाल ने कहा,“मोटर वाहन अधिनियम में कहीं भी इस तरह के अपराध का उल्लेख नहीं किया गया है ।” उन्होंने कहा कि नए मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के तहत, रियर सीट बेल्ट ना पहनने पर यात्रियों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

बूम की पूछताछ के बाद ई-मेल पर जवाब देते हुए, iDiva के एक प्रवक्ता ने कहा, “कहानी का आशय वास्तव में इस तथ्य को उजागर करना था कि पीछे की सीट पर सीटबेल्ट नहीं पहनने से 1,000 रुपये का जुर्माना होगा । हालांकि, हमें पता है कि कुछ मुख्य संपादकीय जांचें जो आमतौर पर की जाती हैं, इस लेख में नहीं हुईं । इसका परिणाम एक हेडलाइन (और वास्तव में एक थंबनेल) के रुप में आया जो भ्रामक है । हमने तथ्यों को सटीक रूप से चित्रित करने के लिए कहानी, शीर्षक और थंबनेल अपडेट किया है ।"

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