HomeNo Image is Available
AuthorsNo Image is Available
CareersNo Image is Available
फ़ैक्ट चेकNo Image is Available
एक्सप्लेनर्सNo Image is Available
फ़ास्ट चेकNo Image is Available
अंतर्राष्ट्रीयNo Image is Available
वेब स्टोरीज़No Image is Available
राजनीतिNo Image is Available
लोकसभा चुनाव 2024No Image is Available
HomeNo Image is Available
AuthorsNo Image is Available
CareersNo Image is Available
फ़ैक्ट चेकNo Image is Available
एक्सप्लेनर्सNo Image is Available
फ़ास्ट चेकNo Image is Available
अंतर्राष्ट्रीयNo Image is Available
वेब स्टोरीज़No Image is Available
राजनीतिNo Image is Available
लोकसभा चुनाव 2024No Image is Available
रोज़मर्रा

कोविड-19 से बचाव के लिए मुंबई में जारी हुए ये निर्देश

इन नियमों में सरकारी दफ्तर, निजी दफ्तर, सामाजिक आवागमन, शादी, अंतिम संस्कार, समुद्र बीच, स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थल और मॉल्स के सम्बन्ध में निर्देश हैं.

By - Saket Tiwari | 8 April 2021 12:38 PM GMT

नोवेल कोरोनावायरस (Novel Coronavirus) के बढ़ते मामलों के कारण मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने लॉकडाउन (Lockdown) सम्बन्धी नए नियम जारी किए हैं.

बृहन्मुम्बई महानगरपालिका (BMC) और मुंबई पुलिस ने बुधवार को विस्तृत नियमावली जारी कर मुंबई में पाबंदियां लगाईं हैं. यह भी साफ़ किया है कि शहर में तीन सेट में पाबंदियां होंगी - सप्ताह में रात्रि कर्फ़्यू, सफ्ताह के अंत में लॉकडाउन और वे पाबंदियां जो पूरे राज्य में लगी हैं जिसमें गैर-ज़रूरी सामान की दुकानों का बंद रहना शामिल है.

सामाजिक स्थलों पर सप्ताह के दौरान सुबह 7 से शाम के 8 बजे तक पांच लोगों से ज़्यादा लोगों का घूमना वर्जित होगा. इसी दौरान रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक एवं शुक्रवार को रात 8 बजे से सोमवार को सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह का आवागमन वर्जित होगा. हालांकि ज़रूरी सेवाओं के लिए यह पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी.

क्या होंगी पाबंदियां?

  • गैर ज़रूरी दुकानें, बाजार और मॉल्स बंद रहेंगे वहीँ सामाजिक उद्यान और मैदान सुबह 7 से रात के 8 बजे तक खुलेंगे पर 5 से ज़्यादा लोगों को साथ में अनुमति नहीं होगी.
  • ज़रूरी सेवाएं हर वक़्त शुरू रहेंगी
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑटो रिक्शा ड्राइवर के अलावा केवल दो सवारियों के साथ चल सकेंगे, टैक्सी में ड्राइवर के अलावा आधी क्षमता रखी जाएगी, बसों में सारी सीटें भरी जाएंगी पर खड़े होकर सफ़र वर्जित होगा.
  • निजी वाहन सप्ताह में सुबह 7 से रात 8 बजे तक चल सकेंगे पर इन्हीं दिनों में रात 8 से सुबह 7 बजे तक एवं शुक्रवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक नहीं चल सकेंगे.
  • ट्रेन/बस/हवाईजहाज से आने जाने वाले इस पाबंदियों से वंचित होंगे.
  • सरकारी दफ़्तर अपनी क्षमता के आधे भाग के साथ काम करेंगे और कोई मिलने नहीं आ पाएगा. सरकारी दफ़्तर जो कोविड-19 से सम्बंधित कामों में लगे हैं जैसे बिजली, पानी, बैंकिंग आदि अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे.
  • निजी दफ़्तर बंद रहेंगे.
  • धार्मिक स्थान बंद होंगे, स्कूल और कॉलेज बंद होंगे - केवल 10 और 12 की परीक्षाएं दी जा सकेंगी, इसके अलावा शादी में केवल 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति होगी.


Related Stories