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रोज़मर्रा

घरेलू उड़ानों में लगी पाबंदी हटी, यात्रा पर जाने से पहले जानें ये नियम

पिछले महीने सरकार ने विमान में सिर्फ़ 85 फ़ीसदी यात्रियों को इजाज़त दी थी, नये आदेश में मिली शत प्रतिशत मंज़ूरी

By - Devesh Mishra | 13 Oct 2021 2:39 PM GMT

नागरिक विमानन एवं उड्डयन मंत्रालय ने कोरोना महामारी के बाद घरेलू उड़ानों पर लगाई पाबंदी में राहत दे दी है. नये आदेश के मुताबिक़ 18 अक्टूबर से घरेलू व्यावसायिक उड़ानों में यात्रियों की क्षमता को लेकर लागू पाबंदियां हटा ली जाएंगी. इससे उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता से किया जा सकेगा.

इस साल सितंबर में सरकार की तरफ से घरेलू उड़ानों में यात्रियों की क्षमता 72.5 फीसदी से 85 फीसदी किया गया था. जारी हुए नए आदेश में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि, 18 सितंबर से एयरलाइंस अपनी कोविड पूर्व घरेलू सेवाओं के 85 प्रतिशत का संचालन कर रही हैं, जिसे 18 अक्टूबर से 100 फीसदी किया जाएगा.

जारी निर्देशों में कहा गया है कि, यात्रा के दौरान कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए संचालकों को सभी तरह के उपाय सुनिश्चित करने होंगे. इसके साथ ही यात्रा के दौरान कोविड नियमों का सख्‍ती से पालन कराया जाए. यात्रा के दौरान सभी यात्री मास्क लगायें और एयरपोर्ट परिसर में स्वच्छता के पर्याप्त इंतज़ाम होने ज़रूरी होंगे.

गौरतलब है कि देश में अब कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है. ऐसे में अब मंत्रालय ने यात्रियों की संख्या पर लगी पाबंदी को हटा लिया है. अब पूरी क्षमता के साथ हवाई यात्रा की जा सकेगी. हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान सख्ती से रखना होगा.

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