मुंबई हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को ड्रग्स केस में आर्यन खान (Aryan Khan) को ज़मानत दे दी है, लेकिन ये ज़मानत कुछ शर्तों पर मिली है. हालाँकि कोर्ट के आदेशों को जेल अथॉरिटी तक पहुँचने और तमाम काग़ज़ी कार्रवाई के चलते आज भी आर्यन खान को जेल में रहना पड़ेगा. जेल अधिकारियों के मुताबिक़ वह कल जेल से रिहा हो सकेंगे.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान ड्रग्स केस (Aryan khak drugs case) में सुनवाई करते हुए 28 अक्टूबर को तीन लोगों: Aryan khan, Munmun Dhamecha और Arbaaz Merchant को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत दी है. 3 अक्टूबर 2021 को शाहरुख़ खान के बड़े बेटे आर्यन खान को NCB ने मुंबई के एक क्रूज़ शिप से ड्रग्स के सेवन से संबंधित एक रेड के दौरान गिरफ़्तार किया था.
Hindustan times की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ आर्यन खान को कोर्ट ने जमानत भले दे दी हो लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने कुछ कड़ी शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि अगर आर्यन खान या बाक़ी दोनों लोग इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो ज़मानत रद्द भी की जा सकती है. आइये आपको बताते हैं कि वो शर्तें क्या हैं.
(1) आर्यन खान समेत तीनों लोगों को ज़मानत के तौर एक लाख रुपये एक या उससे अधिक बार में जमा करना होगा.
(2) उन्हें अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट के सामने तुरंत जमा करना होगा. बिना कोर्ट के आदेश के वे देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते.
(3) आर्यन खान जिस पार्टी से गिरफ़्तार हुए थे वे अब इस तरह की दूसरी किसी पार्टी में नहीं जा सकते.
(4) मुंबई से बाहर कहीं भी यात्रा करने से पहले जाँच अधिकारी को यात्रा का विवरण देना होगा और उससे परमिशन लेनी होगी.
(5) केस से संबंधित किसी भी गवाह से संपर्क नहीं कर सकते और न ही उस पर किसी भी तरह का दबाव बना सकते हैं.
(6) मीडिया में किसी भी तरह का कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं.
(7) हर शुक्रवार को दोपहर 11-2 बजे के बीच NCB के ऑफिस में हाज़िरी भी लगानी होगी.