सरकार ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central Government Employees and Pensioners) को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (DR) के लाभों को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने को मंज़ूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपन्न हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फ़ैसला लिया गया है. सरकार ने कोरोना महामारी (Coronavirus) के कारण क़रीब डेढ़ साल से डीए और डीआर पर रोक लगा रखी थी. यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2021 से लागू होगी.
1 जुलाई से लागू
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए (DA) और डीआर (DR) को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है, यानी कि 11 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है. उन्होंने बताया कि इसे 1 जुलाई से लागू किया जायेगा. सरकार के इस निर्णय से केंद्र सरकार के 48 लाख 34 हजार कर्मचारियों और 65 लाख 26 हजार पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा.
कर्मचारियों और पेंशनरों को पिछले 18 महीने का एरियर देने पर अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है।
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पिछले साल से थी रोक
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए डीआर की तीन किश्तें - जो 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 को देय थीं, को कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में रोक दिया गया था. अब, सरकार ने 1 जुलाई से डीए और डीआर 28 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, जो मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 17 प्रतिशत की दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि दिखाती है. हालांकि, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के लिए डीए/डीआर की दर 17 प्रतिशत पर बनी रहेगी.
महंगाई भत्ता- डीए क्या है?
बता दें कि डीए मूल वेतन का एक निश्चित हिस्सा होता है. देश में महंगाई का असर कम हो इसके लिए केंद्र सरकार (राज्य सरकारें भी) अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती हैं. सरकार इसमें संशोधन भी करती रहती हैं, यानी कि इसे हर दो साल में घटाया या बढ़ाया जा सकता है. पेंशनभोगियों को भी डीआर के रूप में इसका लाभ मिलता है.
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