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फैक्ट चेक

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम से टोल चार्ज को लेकर फ़र्ज़ी दावा वायरल

बूम ने पाया कि वायरल दावा फ़र्ज़ी है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से ऐसी कोई आदेश नहीं दिया गया है.

By - Mohammad Salman | 23 Dec 2021 6:13 PM IST

एक्सप्रेसवे व हाईवे पर लगने वाले टोल चार्ज (Toll Charge) को लेकर एक पेपर की कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें दावा किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 12 घंटे की पर्ची कटवाकर इतने समय में ही वापस आ जाता है तो उसे किसी तरह का चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है. यह पेपर कटिंग केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के नाम से वायरल है.

बूम ने पाया कि वायरल दावा फ़र्ज़ी है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से ऐसी कोई आदेश नहीं दिया गया है.

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वायरल पेपर की कटिंग में लिखा है, "आप टोल प्लाजा पे पर्ची कटवाते हो तो वो पूछता है कि एक साइड की दूं या दोनों साइड की तो मित्रों मैं आपको बता दूं की आप उन्हें कहें कि पर्ची 12 घंटे की दो ना कि डबल या सिंगल साइड. अगर आप 12 घंटे में वापस आ सकते हैं तो आपको कोई टोल नहीं लगेगा पर्ची पर भी समय लिखा होता है."

"जानकारी के अभाव में हम लोगों से टोल प्लाजा वाले चोर बाजारी करके हर रोज़ लाखों रुपया हज़म कर रहे हैं. आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि इस संदेश को सब लोगों के पास पहुंचाए और जनता को जागरूक करें. धन्यवाद, निवेदक : नितीन गडकरी, भारत सरकार"


पोस्ट यहां देखें.

आर्काइव वर्ज़न यहां देखें.

आर्काइव वर्ज़न यहां देखें.

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फ़ैक्ट चेक 

बूम ने वायरल दावे की सत्यता जांचने के लिए मीडिया रिपोर्ट्स खंगाली लेकिन हमें ऐसी कोई रिपोर्ट या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का आधिकारिक आदेश नहीं मिला जो वायरल दावे की पुष्टि करता हो.

इसके बाद हमने संबंधित कीवर्ड की मदद से गूगल सर्च किया तो डेक्कन क्रॉनिकल की 26 दिसंबर 2018 की एक वायरल रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल दावे का खंडन किया गया है.

15 जून 2019 की अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से भी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया. केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है.

जांच के दौरान हमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 28 दिसंबर 2018 को किया गया एक ट्वीट मिला. इस ट्वीट में मंत्रालय ने एक बयान जारी करके इसे फ़र्ज़ी बताते हुए कहा था कि 12 घंटे की पर्ची देने का कोई नियम नहीं है.

परिवहन मंत्रालय द्वारा 5 दिसंबर 2008 को जारी टोल टैक्स नियमों के अनुसार, टोल प्लाज़ा से गुज़रने वाले वाहनों से 3 तरह के चार्ज लिए जाते हैं. सिंगल जर्नी, रिटर्न जर्नी जोकि 24 घंटे के भीतर आने जाने के लिए मान्य होती है और मंथली पास.

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