HomeNo Image is Available
AuthorsNo Image is Available
CareersNo Image is Available
फैक्ट चेकNo Image is Available
एक्सप्लेनर्सNo Image is Available
फास्ट चेकNo Image is Available
अंतर्राष्ट्रीयNo Image is Available
बिहार चुनाव 2025No Image is Available
वेब स्टोरीज़No Image is Available
राजनीतिNo Image is Available
वीडियोNo Image is Available
HomeNo Image is Available
AuthorsNo Image is Available
CareersNo Image is Available
फैक्ट चेकNo Image is Available
एक्सप्लेनर्सNo Image is Available
फास्ट चेकNo Image is Available
अंतर्राष्ट्रीयNo Image is Available
बिहार चुनाव 2025No Image is Available
वेब स्टोरीज़No Image is Available
राजनीतिNo Image is Available
वीडियोNo Image is Available
फैक्ट चेक

राजस्थान कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को जमानत मिलने का भ्रामक दावा वायरल

बूम को मामले के याचिकाकर्ता के वकील विक्रमादित्य उज्ज्वल ने बताया कि हाल-फिलहाल में किसी आरोपी को जमानत नहीं दी गई है. कन्हैया लाल पर हमला करने वाले दोनों मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस सहित कुल 7 लोग अभी भी जेल में हैं.

By -  Rohit Kumar |

3 Jun 2025 11:23 AM IST

सोशल मीडिया पर 2022 में हुई उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या के आरोपी को जमानत मिलने का दावा किया जा रहा है.

बूम ने जांच में पाया कि यह दावा भ्रामक है. कन्हैया लाल हत्याकांड की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिसंबर 2022 में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत ने सितंबर 2023 में एक आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को और सितंबर 2024 में रैकी करने के आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दी थी. 

इसके अलावा बूम को इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील विक्रमादित्य उज्ज्वल ने बताया कि हाल-फिलहाल में किसी आरोपी को जमानत नहीं दी गई है. कन्हैया लाल पर हमला करने वाले दोनों मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस सहित कुल 7 लोग अभी भी जेल में हैं.

फेसबुक पर एक यूजर ने दोनों मुख्य आरोपियों की तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘यह है देश का कानून, हत्यारों ने वीडियो बनाकर डाली और जिस चाकू से गला काटा वोह भी खून से लटपट हाथों में था, उदयपुर के कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के आरोपी को मिली जमानत, पुख्ता प्रमाण पेश नहीं कर पाई NIA.’


(आर्काइव लिंक)

इंस्टाग्राम भी यही दावा वायरल है. 


(आर्काइव लिंक)

फैक्ट चेक

बूम ने दावे की पड़ताल के लिए इस मामले की विभिन्न मीडिया रिपोर्ट देखीं. सितंबर 2024 की नवभारत टाइम की रिपोर्ट में बताया गया कि कन्हैया लाल साहू हत्याकांड के एक और आरोपी मोहम्मद जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 सितंबर 2024 को जमानत दे दी. जावेद पर हत्याकांड के मुख्य आरोपियों मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को फोन कॉल के माध्यम से कन्हैया लाल की लोकेशन और गतिविधियों की जानकारी देना (रैकी करने) का आरोप था.

रिपोर्ट में आरोपी जावेद के वकील सैयद सआदत अली के हवाले से कहा गया कि एनआईए ने जावेद की गिरफ्तारी का कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया. उसे केवल कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया गया था.

रिपोर्ट में बताया गया कि मामले की सुनवाई करते हुए एक-एक लाख रुपये के दो मुचलकों पर जावेद को जमानत मंजूर कर दी थी.

इस जमानत के विरोध में कन्हैयालाल के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. आजतक की रिपोर्ट 11 नवंबर 2024 में बताया गया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए और आरोपी मोहम्मद जावेद को नोटिस जारी किया.

इससे पहले, सितंबर 2023 में एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए की विशेष अदालत ने जमानत दी थी. फरहाद पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया था.

कन्हैया लाल हत्याकांड 2022

राजस्थान के उदयपुर में 28 जून 2022 को दो हमलावरों मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ने टेलर कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर उनकी गला रेतकर हत्या कर दी थी. 

यह हत्या एक कथित धार्मिक अपमान के बदले में की गई थी, जिसके बाद देशभर में भारी आक्रोश फैल गया था. एनआईए ने इस मालमे में जांच की और 22 दिसंबर 2022 को 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें दो आरोपी पाकिस्तान से भी थे, जिससे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई. बाकि सभी 9 आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था, जिसमें से दो जमानत पर बाहर हैं.

याचिकाकर्ता के वकील का स्पष्टिकरण

बूम ने कन्हैया लाल के बेटे और इस मामले में याचिकाकर्ता यश तेली के वकील विक्रमादित्य उज्ज्वल से बात की. विक्रमादित्य ने बूम को बताया कि उन्होंने सितंबर 2024 में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आरोपी मोहम्मद जावेद को दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है, मामले की सुनवाई होनी है."

उन्होंने आगे कहा, "दोनों मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस सहित कुल 7 लोग अभी भी जेल में हैं."

अभी हाल फिलहाल में इस मामले के किसी भी आरोपी को जमानत देने के दावे पर विक्रमादित्य उज्ज्वल ने कहा कि यह दावा गलत है. 

Tags:

Related Stories