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फैक्ट चेक

पुणे पोर्श केसः न्यूज आउटलेट्स का आरोपी के आपत्तिजनक रैप सॉन्ग बनाने का दावा गलत है

बूम ने पाया कि यह रैप गीत Cringistaan2 नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट चलाने वाले दिल्ली के एक युवक आर्यन नीखरा ने बनाया था न कि पुणे पोर्श केस में गिरफ्तार किए गए नाबालिग आरोपी ने.

By - Nivedita Niranjankumar | 24 May 2024 5:40 PM IST

कई मराठी न्यूज आउटलेट्स जैसे एबीपी, न्यूज18 लोकमत, एनडीटीवी और हिंदुस्तान टाइम्स मराठी ने पुणे पोर्श केस में एक खबर प्रकाशित की कि दो लोगों की मौत हो जाने के बावजूद नाबालिग आरोपी को जमानत मिल जाने पर उसने एक आपत्तिजनक रैप सॉन्ग बनाया है. 

बूम ने अपनी जांच में पाया कि यह रैप गीत (Cringistaan2) नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट चलाने वाले दिल्ली के एक युवक आर्यन नीखरा ने बनाया था. इसे पुणे पोर्श केस में गिरफ्तार किए गए नाबालिग आरोपी ने नहीं बनाया था. नीखरा के पास ऐसे कई अकाउंट्स हैं जिनमें डार्क ह्यूमर वाले मीम्स और पब्लिक प्लेस में लोगों से प्रैंक्स वाले रील्स पोस्ट की गई हैं.

गौरतलब है कि 19 मई 2024 को पुणे के कल्याणी नगर चौराहे पर 17 साल के एक नाबालिग लड़के ने शराब के नशे में लग्जरी पोर्श कार से बाइक सवार दो इंजीनियरों को गाड़ी से कुचल दिया था. इस हादसे में अनीश अवधिया (24 साल) और अश्विनी कोष्टा (24 साल) की मौत हो गई थी. दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पुणे में नौकरी करते थे. इस गंभीर मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखना और यातायात नियमों का अध्ययन करने के लिए 15 दिन का स्वैच्छिक कार्य करने जैसी हल्की शर्तों के साथ नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी.

नाबालिग आरोपी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्रह्मा रियल्टी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर के मालिक विशाल अग्रवाल का बेटा है. हालांकि लोगों के भारी विरोध और राजनीति में संलिप्तता के आरोपों के बाद नाबालिग की जमानत वापस ले ली गई है और अब वह बाल सुधार गृह में है. पुलिस ने आरोपी के पिता और उन पब के मालिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जहां आरोपी अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था.

एबीपी न्यूज के मराठी चैनल एबीपी माझा ने वीडियो और वेब स्टोरी प्रकाशित की. रिपोर्ट में दावा किया गया कि नाबालिग आरोपी ने अपशब्दों और महिमामंडन से भरा एक रैप गीत बनाया है कि उसे आसानी से जमानत मिल गई और वह इसलिए आगे भी ऐसा काम करेगा.

मराठी में प्रकाशित न्यूज स्टोरी का शीर्षक था, "एक दिन में मुझे मिल गई बेल, फिर से दिखाऊंगा सड़क पर खेल... बिल्डर के बेटे ने जमानत के बाद गाली-गलौज वाला रैप" (मराठी से हिंदी अनुवादित)



अन्य मराठी न्यूज आउटलेट्स जैसे- NDTV मराठी, HT मराठी और News18Lokmat ने भी इसी झूठे दावे को प्रकाशित किया. कुछ न्यूज आउटलेट्स ने इस वीडियो को डीपफेक भी बताया.



फैक्ट चेक

बूम ने फैक्ट चेक के लिए दावे की पड़ताल की. हमें एक एक्स पोस्ट मिली, जिसमें वीडियो के सही सोर्स को बताते हुए न्यूज आउटलेट्स को गलत खबर के लिए फटकार लगाई गई थी. इसी से मदद लेकर सर्च करने पर हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिला, हालांकि अब अकाउंट से यह वीडियो हटा दिया गया है. 

लेकिन अकाउंट में दिख रही तस्वीर वायरल वीडियो में रैप गा रहे व्यक्ति से मेल खाती है. नीचे दोनों के बीच तुलना देखी जा सकती है.


इस अकाउंट के 66 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं और यह मीम कंटेंट पोस्ट करता है. इसमें से अधिकतर बेहद आक्रामक प्रकृति के हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर लोगों का मजाक उड़ाने वाले रील्स भी शामिल हैं. अकाउंट ने 24 मई को पुणे कार दुर्घटना के बारे में एक दूसरा रैप गीत भी शेयर किया था, जो आपत्तिजनक अपशब्दों के साथ था. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में अपलोड किए गए इस रैप में युवक ने जानबूझकर दावा किया कि वह ही व्यक्ति नाबालिग आरोपी है.

युवक ने दूसरी अन्य स्टोरी में रोमन लिपि के साथ हिंदी भाषा के टेक्ट्स लिखकर अपनी पहचान के बारे में लोगों को भ्रमित करने का भी प्रयास किया. टेक्ट्स में लिखा गया, 'स्विफ्ट गाड़ी चलाओे, यदि आप मेरे जैसी पोर्श नहीं खरीद सकते, तो आप हाई स्पीड ड्राइविंग क्यों करते हैं.'



अकाउंट के बारे में अधिक सर्च करने पर हमें इसी शख्स द्वारा चलाए जाने वाला एक यूट्यूब चैनल और Cringistaan2 समेत कई अन्य इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी मिले. 



गौरतलब है कि 22 मई 2024 की पुणे मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग आरोपी को 5 जून को बाल सुधार केंद्र भेज दिया गया था. इस दावे की पुष्टि मराठी न्यूज आउटलेट साकाल द्वारा शेयर किए गए आरोपी की मां के एक वीडियो में भी की गई थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि वायरल रैप वीडियो उनके बेटे ने नहीं बनाया है.

बूम स्वतंत्र रूप से उस व्यक्ति के पूरे नाम का पता तो नहीं लगा सका, लेकिन हम यह पुष्टि करने में सक्षम हैं कि यह रैप गीत वाला वीडियो पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट मामले के आरोपी द्वारा नहीं बनाया गया था.

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