सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में 10 नवंबर 2025 की शाम कार में धमाके की घटना का कारण सीएनजी सिलेंडर में विस्फोट का होना था. दावा किया जा रहा कि विशेष पुलिस आयुक्त रवींद्र यादव (कानून एवं व्यवस्था) ने इसकी पुष्टि की है. कई यूजर्स इस दावे को सच मानते हुए शेयर कर रहे हैं.
बूम ने जांच में पाया कि विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) रवींद्र यादव ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है. पुलिस ने इस मामले में यूएपीए, विस्फोटक एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है.
दिल्ली में 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक कार में विस्फोट की घटना हुई. इस घटना में 9 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है. पुलिस ने विस्फोट के कारणों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. जिस कार में विस्फोट हुआ उसकी पहचान हुंडई i20 के रूप में की गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में मरने वाले और प्रभावितों के लिए संवेदना व्यक्त की है. गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा को लेकर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है. जिसमें केंद्रीय गृह सचिव, आईबी निदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त और एनआईए के महानिदेशक शामिल होंगे. जम्मू-कश्मीर के डीजीपी वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे.
क्या है वायरल दावा :
फेसबुक यूजर ने दिल्ली धमाके पर लिखा है, 'लालकिला मेट्रो के गेट 1 पर हुआ विस्फोट एक दुर्भाग्यपूर्ण CNG सिलेंडर विस्फोट था, आतंकी हमला नहीं. स्पेशल सीपी रवींद्र यादव (कानून एवं व्यवस्था) ने इसकी पुष्टि की है..." आर्काइव लिंक
एक्स पर भी एक यूजर ने यह दावा किया है. आर्काइव लिंक
पड़ताल में क्या मिला :
अपनी जांच में हमें ऐसी कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट, प्रेस रिलीज या किसी पुलिस अधिकारी का आधिकारिक बयान नहीं मिला जिसमें दिल्ली कार धमाके का कारण सीएनजी सिलेंडर में विस्फोट बताया गया हो.
स्पेशल सीपी रवींद्र यादव के कार्यालय ने किया दावे का खंडन
वायरल दावे के बार में अधिक जानकारी के लिए बूम ने विशेष आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) जोन-1 रवींद्र यादव के कार्यालय में संपर्क किया. जहां से बूम को बताया गया कि विशेष आयुक्त रवींद्र की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है. जब प्रेस वार्ता होगी तब सारी जानकारी सामने आ जाएगी. अभी तक कोई प्रेस वार्ता नहीं हुई है."
पुलिस ने यूएपीए की धाराओं में दर्ज की है प्राथमिकी
उत्तरी दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजा बांठिया ने आज सुबह मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है." घटना के कारण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल है". हालांकि पुलिस ने जिन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है वो आतंकवादी हमले के लिए सजा और साजिश से संबंधित हैं.
हालांकि विस्फोट की घटना के बाद रिपब्लिक टीवी समेत पुलिस सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा था कि विस्फोट सीएनजी सिलेंडर के कारण हुआ है. हमें अपनी जांच में दिल्ली पुलिस का कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं मिला.


