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रोज़मर्रा

आर्यन खान ड्रग मामला: एनसीबी की रेड से लेकर अब तक क्या-क्या हुआ

ड्रग्स मामले में आर्यन फ़िलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और अब तक उनकी ज़मानत याचिका तीन बार ख़ारिज चुकी है.

By - Mohammad Salman |
Published -  13 Oct 2021 4:57 PM IST
  • आर्यन खान ड्रग मामला: एनसीबी की रेड से लेकर अब तक क्या-क्या हुआ

    बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख़ खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) क्रूज़ शिप ड्रग्स पार्टी मामले में आरोपी हैं. आर्यन खान सहित 7 अन्य की ज़मानत याचिका पर आज एक विशेष अदालत सुनवाई कर रही है. आर्यन फ़िलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और अब तक उनकी ज़मानत याचिका तीन बार ख़ारिज हो चुकी है.

    आर्यन खान सहित 7 अन्य लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जाने वाले एक क्रूज़ से हिरासत में लिया था. NCB का दावा है कि क्रूज़ शिप में रेव पार्टी चल रही थी. NCB ने आर्यन सहित अन्य लोगों पर नशीले पदार्थों के सेवन, बिक्री और ख़रीद के आरोप लगाते हुए गिरफ़्तारी की.

    NCB ने एक बयान जारी करते हुए बताया था कि 2 अक्टूबर को कॉर्डेलिया क्रूज़ पर उनकी एक टीम ने रेड मारी थी और वहां मौजूद सभी लोगों की तलाशी ली गई. टीम ने वहां से एमडीएमए, कोकेन, एमडी और चरस बरामद किया था.

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    NCB अधिकारी सादे लिबास में क्रूज़ में बतौर पैसेंजर सवार हुए थे. जहां ड्रग्स पार्टी कर रहे 8 लोगों को पकड़ा गया था. सभी को मुंबई NCB ऑफिस लाया गया था जहां उनसे मामले की पूछताछ की गई.

    आईये जानते हैं कि अब तक इस मामले क्या-क्या हुआ है.

    2 अक्टूबर

    NCB ने 2 अक्टूबर को गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज़ शिप पर रेड मारकर आर्यन खान सहित 7 लोगों को हिरासत में लिया. माना जा रहा है है कि NCB को ये टिप मिली थी कि इस क्रूज़ पर रेव पार्टी होने वाली है NCB अधिकारी क्रूज़ पर दाख़िल होते हैं और फिर रंगे हाथ पकड़ लेते हैं.

    3 अक्‍टूबर

    NCB ने 3 अक्‍टूबर को पहले आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को गिरफ़्तार किया. दोपहर में एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं में आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की गिरफ़्तारी की पुष्टि होती है. देर शाम तक बाकी 5 आरोपियों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया. NCB ने आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन धमेचा को मजिस्‍ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को एक दिन की NCB रिमांड में भेज दिया गया.

    4 अक्टूबर

    एक दिन की रिमांड ख़त्म के बाद 4 अक्टूबर को मुंबई के किला कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए आर्यन, अरबाज़ और मुनमुन की NCB रिमांड 3 दिन बढ़ा दी.

    7 अक्टूबर

    NCB ने कोर्ट में मांग की कि आर्यन सहित आरोपियों की रिमांड बढ़ाई जाये लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को नहीं माना. कोर्ट ने आर्यन खान सहित बाकी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

    8 अक्टूबर

    मुंबई के किला कोर्ट में आर्यन खान की ज़मानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने यह कहते हुए ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.

    11 अक्टूबर

    स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन खान, अरबाज़ और मुनमुन धमेचा सहित अन्य आरोपियों की ज़मानत याचिका पर सुनवाई हुई. NCB के ज़मानत याचिका पर जवाब तैयार नहीं होने पर कोर्ट ने 13 अक्टूबर को जवाब दाख़िल करने का समय दिया.

    13 अक्टूबर

    आर्यन खान की ज़मानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. NCB ने आर्यन खान की ज़मानत याच‍िका पर अपना जवाब दाख़िल किया और आर्यन खान की ज़मानत याचिका का विरोध किया. NCB और आर्यन खान के वकील की दलीलों के बाद कोर्ट अपना फ़ैसला सुनाएगी. कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कल, 14 अक्टूबर तक के लिए टाली.

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