नोवेल कोरोनावायरस के बढ़ते मामलो के बीच केंद्र सरकार ने कल देर शाम गृह मंत्रालय ने कन्टेनमेंट ज़ोन्स के बाहर और गतिविधियों शुरू करने के लिए गाइडलाइन्स जारी की हैं | ये गाइडलाइन्स 1 अक्टूबर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 तक रहेंगी |
भारत में अब तक 63 लाख से ऊपर मामले सामने आये हैं जिसमें से 98 हज़ार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं | इसी बीच 'अनलॉक-5' महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अक्टूबर में कई त्यौहार हैं और बिहार में चुनाव आने वाले हैं |
कन्टेनमेंट ज़ोन्स के बाहर 15 अक्टूबर से यह गतिविधियां जारी होंगी
- सिनेमा/थिएटर्स/मल्टीप्लेक्सेस अपनी पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे जिसके लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जारी करेगा |
- पार्क्स और ऐसी जगहें खोली जा सकेंगी जिसके लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी) स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा |
- स्कूलों और कोचिंग्स को खोलने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ग्रेडेड तरीके से 15 अक्टूबर के बाद छूट दी गयी है | यह निर्णय स्कूलों और मैनेजमेंट से संपर्क कर और स्थिति का जायजा कर लिया जाएगा | इसके अलावा कुछ बातें ध्यान देना जरुरी है जैसे ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा और यही पढ़ाई का मुख्य ज़रिया होगा |
- जहाँ स्कूल्ज़ ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हैं और बच्चे शारीरिक तौर पर स्कूल ना आने की बजाए ऑनलाइन क्लास करना चाहें तो उन्हें ऐसा करने दिया जाए |
- छात्र स्कूल और अन्य इंस्टीटूशन माता-पिता की रज़ामंदी से ही अटेंड कर सकेंगे |
सभा/समाहरोह के नियम
सभा/ समाहरोह पहले से जारी हैं | यह पहले हॉल की पचास प्रतिशत क्षमता और ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों के इकठ्ठा होने तक थी | अब राज्यों को इसकी सीमा बढ़ा कर 100 से ज़्यादा करने की अनुमति है | ध्यान रहे यह कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर होगा | कन्टेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन रहेगा |
बंद जगहों पर जगह की सीमा के हिसाब से 50 प्रतिशत लोग जमा हो सकेंगे (और ज्यादा से ज्यादा 200) | खुली जगहों पर मैदान या जगह की सीमा के हिसाब से लोग जमा हो सकेंगे | हालांकि दोनों ही जगहों पर सोशल डिस्टन्सिंग, फ़ेस मास्क, सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनिंग की जाएगी |
ध्यान रहे
- यह सारी गतिविधियां, केवल अंतर्राष्ट्रीय वायु यात्रा को छोड़ कर, कन्टेनमेंट ज़ोन्स के बाहर शुरू होंगी | अंतर्राष्ट्रीय वायु यात्रा गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक़ होंगी |
- कन्टेनमेंट ज़ोन्स में 31 अक्टूबर 2020 तक सख़्त लॉकडाउन रहेगा |
- यह कन्टेनमेंट ज़ोन्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की वेबसाइट पर बताए जाएंगे | सभी कन्टेनमेंट ज़ोन्स में केवल जरुरी सामानों की छूट होगी |
- अंतर्राज्यीय या राज्यों के भीतर यात्रा पर कोई पाबन्दी नहीं होगी |
मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स यहाँ पढ़ें |