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Schools to reopen: जानें UP में स्कूल खुलने से जुड़ी ज़रूरी बातें

UP में COVID की नई guidelines के तहत 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ माध्यमिक स्कूल खोलने के आदेश हैं.

By - Devesh Mishra |
Published -  12 Aug 2021 3:58 PM IST
  • Schools to reopen: जानें UP में स्कूल खुलने से जुड़ी ज़रूरी बातें

    UP में सभी बोर्डों के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम अब तक घोषित हो चुके हैं. माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में जिन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया है, उनके दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो इसके लिये सरकार ने आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक़ इन विद्यार्थियों की कक्षाएं 15 अगस्त से शुरू होगीं.

    उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने के आदेश के साथ ही सरकार ने कुछ गाइडलाइन्स तय की हैं इसका पालन अभिभावकों और स्कूल प्रशासन दोनों को करना होगा. इसके बाद ही बच्चों को स्कूल भेजा जा सकेगा. हालाँकि अभी क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के स्कूल खुलने के आदेश हैं.

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    सरकार ने तय किया है कि यूपी में 15 August से स्कूल खोल दिए जाएंगे. स्कूलों को इसके लिए पैरेंट्स से लिखित सहमति लेनी होगी कि वह अपने बच्चे को स्कूल भेजने को तैयार हैं या नहीं. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ट्वीट कर इस आदेश की विस्तृत जानकारी दी है.

    प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के कक्षा 9 से 12 तक के समस्त विद्यालयों को आगामी 15 अगस्त से खोला जायेगा, विद्यालयों को दो पालियों में 50% उपस्थिति के साथ प्रात: 08:00 से 12:00 तक एवं अपराह्न 12:30 से 04:30 बजे तक खोले जाने का निर्णय लिया गया है । pic.twitter.com/k5BspoXkCA

    — Dr Dinesh Sharma BJP (@drdineshbjp) August 2, 2021

    स्कूलों को दो पालियों में चलाया जाएगा, पहली पाली में कक्षा 9 व 10 जबकि दूसरी पाली में कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा. नियम के अनुसार एक दिन में एक कक्षा के अधिकतम 50% तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जा सकेगा. बाकी विद्यार्थियों को दूसरे दिन बुलाया जाएगा. विद्यालय में उपस्थिति के लिए लचीला रुख अपनाया जाएगा. किसी भी विद्यार्थी को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.

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    साफ़ सफ़ाई के करने होंगे कड़े इंतज़ाम

    निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षण संस्थानों में अध्ययन/अध्यापन प्रारंभ होने के साथ ही सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, मास्क आदि ज़रूरी चीजों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए. दो गज की दूरी की अनिवार्यता के अनुरूप व्यवस्था की जाए साथ ही प्रत्येक संस्थान में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन हो.

    ये सुझाव भी दिया गया है कि शिक्षण संस्थानों के प्रारंभ होने के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों के टीकाकरण के विशेष शिविर लगाया जाना चाहिये. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में पहले से ही सभी जरूरी तैयारी कर ली जायेंगीं. सभी परिषदीय विद्यालयों में सैनीटाइजेशन हो शौचालयों की साफ-सफाई हो, कक्षाएं भी स्वच्छ रहें इसके लिये बेसिक शिक्षा विभाग से समन्वय बनाकर ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए.

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    निरीक्षण के लिये SOP जारी

    स्वास्थ्य, स्वच्छता व अन्य सुरक्षा प्रोटोकाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे स्कूलों का नियमित निरीक्षण करें. समुचित इंतज़ाम सुनिश्चित होने के उपरांत ही स्कूल खोले जायें.


    इससे पहले 2 अगस्त से पंजाब में स्कूल खुल गए हैं जहां नियम के मुताबिक़ सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जूनियर बच्चों की क्लास चल रही है. बच्चों के स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी है और स्कूल में 6 फीट की दूरी बनाए रखने के सख़्त निर्देश दिए गए हैं. उत्तराखंड में भी 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की कक्षायें खोल दी गयी हैं. छत्तीसगढ़ में भी 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, 50 फीसदी क्षमता के निर्देश दिए गए हैं.

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    UP में COVID प्रोटोकॉल के क्या हैं नये नियम?

    UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 11अगस्त को अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान प्रदेश में लागू 2 दिवसीय साप्ताहिक कर्फ्यू में छूट देने का ऐलान किया है. नये नियम के तहत शनिवार को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बाज़ार खुले रहेंगे. नये आदेश में केवल रविवार को बंदी रखने के लिए कहा है. शनिवार को अन्य दिनों की तरह ही गतिविधियाँ संचालित हो सकेंगी.

    सरकार ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स को खोलने की परमिशन पहले ही दे दी है. जो नई गाइडलाइन है, उसके मुताबिक शिक्षण संस्थाएं भी खुलने जा रही हैं. मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को विस्तृत गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए हैं. निर्देश हैं कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर हर हाल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए. कहीं भी अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो.

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