कोविड-19: भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 1 जुलाई तक नहीं बढ़ाया
एक सरकारी अधिसूचना, जो इंडियन स्टाम्प एक्ट में खण्डों के लागू होने का वर्णन करती है, को FY20 के रूप में दर्शाया जा रहा है।
भारत सरकार ने सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल दावों को ख़ारिज कर दिया कि वित्तीय वर्ष 2020 (FY20) को 1 जुलाई तक बढ़ा दिया जाएगा।
ये दावे एक सरकारी राजपत्र को गलत तरह से प्रस्तुत करते हुए किए गए थे, जिसमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम में कुछ संशोधनों को लागू करने के बारे में अधिसूचित किया गया था, न कि वित्तीय वर्ष के विस्तार के बारे में।
भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, और यह दावा चालू वित्त वर्ष तीन महीने आगे बढ़ाने के बारे में है।
बूम ने यह संदेश अपने व्हाट्सएप्प हेल्पलाइन (7700906111) पर प्राप्त किया।
साथ ही इस मैसेज के साथ एक डॉक्यूमेंट है, जो 30 मार्च को जारी किए गए केंद्र सरकार के राजपत्र जैसा है, दस्तावेज़ में कहा गया है, "उक्त अधिसूचना में, शब्दों और आंकड़ों के लिए "1 अप्रैल 2020 का दिन, शब्द, आंकड़े और पत्र "जुलाई 2020 का 1 दिन" से बदला जाएगा। "
ट्विटर पर कई लोग इसके संबंधित सवाल पूछ रहे हैं और इसको शेयर कर रहे हैं।
Govt changes financial year from April 1 to July 1 in view of the #Covid_19 pandemic: Official notification
— Mohd Lateef Babla (@lateefbabla) March 30, 2020
Govt changes financial year from April 1 to July 1 in view of the COVID-19 pandemic: Official notification
— SOPORE UPDATES ¹💿 (@SoporeNews1) March 30, 2020
Financial year extended to July 1, 2020, New directive from government...
— سنڌيRamesh Kateja (@RameshKateja) March 30, 2020
फ़ैक्ट चेक
कई सरकारी संस्थान ट्विटर पर इस मैसेज को ख़ारिज करते हुए स्पष्ट कर रही हैं की ये अधिसूचना को ग़लत तरीके से समझा जा रहा है, और यह कि वित्तीय वर्ष को 1 जुलाई तक नहीं बढ़ाया जा रहा है।
Press Note: No Extension of the Financial Year.@FinMinIndia pic.twitter.com/am51BEQUN4
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 30, 2020
No extension of the Financial Year: There is a fake news circulating in some section of media that the financial year has been extended.@nsitharamanoffc @Anurag_Office @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts
— Ministry of Finance 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) March 30, 2020
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट की एक श्रृंखला के माध्यम से स्पष्ट किया कि भारतीय राजपत्र अधिनियम के कुछ संशोधनों के लागू होने की तिथि को स्थगित करने से संबंधित राजपत्र को वित्तीय वर्ष के विस्तार के रूप में ग़लत तरह से बताया जा रहा है।
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स्टांप अधिनियम में संशोधन स्टॉक एक्सचेंजों और क्लीयरिंग कॉरपोरेशनों के माध्यम से सुरक्षा बाजार के साधनों पर स्टांप शुल्क जमा करने के लिए एक तंत्र रखता है। यह संशोधन शुरू में 1 अप्रैल को लागू होना चाहिए था - वित्तीय वर्ष की शुरुआत। लेकिन लॉकडाउन द्वारा बनाई गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इन पहलों को 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने पहले भी, 1 अप्रैल को अनुपालन समाप्त करने के लिए राहत दी थी, और अर्थव्यवस्था के हितधारकों के लिए भोजन और मोनेटरी समर्थन को रेखांकित करते हुए 1,70,000 करोड़ रूपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी।