यूपी में जनसंख्या नियंत्रण बिल वाला रिपब्लिक भारत का वीडियो पुराना है
बूम ने अपनी जांच में पाया कि वायरल वीडियो जुलाई 2021 का है. जब यूपी में राज्य के विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था.
टीवी न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दो बच्चों वाला जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया है.
बूम ने अपनी जांच में पाया कि दावा झूठा है. वायरल वीडियो जुलाई 2021 का है, जब यूपी में राज्य के विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन बिल' का मसौदा तैयार किया था. यह ड्राफ्ट बिल के रूप में अभी तक यूपी की विधानसभा या विधानपरिषद में पेश नहीं हुआ है और न ही यह कानून बना है.
वायरल वीडियो में न्यूज एंकर यूपी में राज्य विधि आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाए गए मसौदे को सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपने की खबर बता रहे हैं.
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने लोकसभा की 33 सीटों पर जीत दर्ज की है जबकि 2019 में यह आकंड़ा 62 का था.
एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 'योगी जी को कोटि कोटि प्रणाम, अभी चुनाव भी पूरे नहीं हुए और इस महारथी ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया वर्षों का इन्तजार खत्म दो बच्चों का कानून लागू उत्तर प्रदेश में'.
एक अन्य एक्स यूजर ने लिखा, 'सीएम योगी फ्रंटफुट पर'.
इस दावे की सत्यता की जांच के लिए बूम की टिपलाइन (+917700906588) पर भी हमें यह वीडियो प्राप्त हुआ.
फैक्ट चेक
वायरल वीडियो टीवी न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत का है. बूम ने फैक्ट चेक के लिए वीडियो की पड़ताल की. हमें रिपब्लिक भारत के यूट्यूब चैनल पर 11 जुलाई 2021 को अपलोड किया गया एक वीडियो मिला. वायरल वीडियो इसी चैनल के एक शो यह भारत की बात का एक हिस्सा है जिसे 16 मिनट 20 सेकंड से देखा जा सकता है.
गौरतलब है कि जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश में राज्य विधि आयोग ने नई जनसंख्या नीति का मसौदा तैयार किया था. हमें इस पर कई मीडिया रिपोर्ट्स (बीबीसी और दैनिक भास्कर) भी मिलीं.
बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, "राज्य के विधि आयोग ने चर्चा में आये 'उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन (कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर) बिल' का मसौदा तैयार किया है. ड्राफ्ट के मुताबिक, दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो जायेगें. दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग स्थानीय, निकाय और पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. वो सरकारी नौकरियों के लिए योग्य नहीं होंगे और सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं ले पाएंगे."
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर भी इस बिल के ड्राफ्ट को देखा जा सकता है.
इसके अलावा हमें हाल-फिलहाल की ऐसी कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट भी नहीं मिली, जिसमें यूपी में जनसंख्या नियत्रंण कानून लागू होने की बात कही गई हो.