कोरोना वायरस: दिल्ली में कठोर पाबंदियां; जानिए ज़रूरी बातें
यह पाबंदियां रात्रि कर्फ़्यू के बाद लगाईं गयी हैं क्योंकि कोविड-19 मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे.
दिल्ली में कोरोनावायरस (Coronavirus) की चौथी लहर आयी है, मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया. उन्होंने कहा कि पिछले चौबीस घंटों में दिल्ली में कोविड-19 के 10,732 मामले सामने आये हैं.
यह प्रेस कांफ्रेंस उन्होंने आज सुबह की और दिल्ली वासियों से संकट की चिंता जाहिर की. हालांकि उन्होंने कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन लगने की संभावना को नकारा है पर सरकार ने कुछ नयी पाबंदियां जारी की हैं.
दिल्ली सरकार की आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने रात्रि कर्फ़्यू के अलावा कुछ कठोर पाबंदियां लगाईं हैं.
यह नए नियम, रात्रि कर्फ़्यू के साथ ही, 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे.
क्या होगा बंद?
किसी भी तरह की सामाजिक, राजनैतिक, क्रीड़ा, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभा बैन होगी. इसके अलावा शादी में केवल 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के मौजूद होने की अनुमति होगी.
रेस्टोरेंट्स, बार और सिनेमा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की स्वीकृति है. राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हो रहे खिलाड़ियों के अलावा सभी के लिए स्विमिंग पूल बंद होंगे.
बस और मेट्रो अपनी क्षमता के आधे यात्रियों को ले जा सकेंगी. स्टेडियम में बिना दर्शकों के आयोजन होंगे.
महाराष्ट्र के आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट ज़रूरी
महाराष्ट्र के हवाईजहाज से आ रहे यात्रियों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी है. यह रिपोर्ट 72 घंटों से पुरानी होने पर वैद्य नहीं होगी.
जो यात्री बिना रिपोर्ट के दिल्ली में प्रवेश करेंगे उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा. सरकारी काम से जुड़े लोगों पर यह लागू नहीं है.