नोएडा में लागू धारा 144; जानिये क्या है ज़रूरी
नोएडा के अतिरिक्त डिप्टी पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड आर्डर) आशुतोष द्विवेदी ने धारा 144 लागु की है. यह फ़ैसला कोरोनावायरस महामारी के चलते लिया गया है.
नोवेल कोरोनावायरस (COVID-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस (Noida) ने 17 मार्च से 30 अप्रैल तक भारतीय दंड संहिता की धारा 144 (Section 144) लागू करने का आदेश जारी किया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने मुख्यमंत्रियों के साथ की एक वर्चुअल मीटिंग में कोविड-19 के 'दूसरे पीक' (Second Peak) का ज़िक्र किया. उन्होंने देश के करीब 70 ज़िलों में कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव आने वालों की संख्या में 150 फ़ीसदी के इज़ाफ़े का भी उल्लेख किया. नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से निर्णयात्मक कदम उठाने, माइक्रो-कन्टेनमेंट (स्थानीय पाबंदियां) ज़ोन्स, ज़्यादा टेस्ट और मास्क आदि पर ज़ोर देने को कहा है.
नोएडा में आदेश त्योहारों के सीजन के पहले आया है. कुछ ही दिनों में होली (Holi) के बाद शब्-ए-बरात (Shab-e-Baraat), गुड फ्राइडे (Good Friday), नवरात्री, आंबेडकर जयंती आदि का आयोजन किया जाना है. इसी के चलते सावधानी बरतते हुए यह कदम उठाया गया है.
आदेश यह कहता है:
- सरिये, डंडों, बन्दुक या सम्बंधित हथियार के साथ कोई भी सामाजिक स्थानों पर नहीं घूमेगा. दृष्टिहीन और अपंग लोगों पर लाठी/डंडे का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा.
- बिना आधिकारिक अनुमति के कोई भी प्रदर्शन, भूखहड़ताल नहीं करेगा और ना ही जुलूस निकालेगा. न ही कोई किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.
- आदेश के अनुसार शादियों या अन्य आयोजनों में जश्न मनाने हेतु भी फायरिंग नहीं करेगा और तनाव पैदा करने वाली ऑडियो और विसुअल सामग्री की खरीद/बिक्री नहीं करेगा.