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रोज़मर्रा

सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी की नई कोविड-19 गाइडलाइन्स

ख़ासतौर पर यूके, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए अपने दिशानिर्देशों में बदलाव किये हैं.

By - Mohammad Salman |
Published -  22 Feb 2021 5:34 PM IST
  • सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी की नई कोविड-19 गाइडलाइन्स

    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने कोविड-19 (Covid-19) के नए स्ट्रेन के बढ़ते ख़तरे के बीच अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा से जुड़े नियमों में बदलाव किये हैं. मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों (International Arrival) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. यह नियम आज, सोमवार रात 11:59 बजे से लागू होंगे और अगले आदेश तक लागू रहेंगे.

    ख़ासतौर पर यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom), ब्राज़ील (Brazil), और दक्षिण अफ्रीका (South Africa) से आने वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए अपने दिशानिर्देशों में बदलाव किये हैं.

    स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने दिशानिर्देशों में कहा कि "इस बात के प्रमाण मिले हैं कि SARS-CoV-2 के म्युटेंट वेरिएंट कई देशों में सामने आये हैं. कोरोना के ये नए स्ट्रेन अपने इन देशों में महामारी फैला रहे हैं. अब तक तीन SARS-CoV-2 वेरिएंट, यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वेरिएंट और ब्राज़ील वेरिएंट क्रमशः 86, 44 और 15 देशों में पाए गए हैं."

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    स्व-घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य

    सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अपनी निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर कोविड के लिए एक स्व-घोषणा पत्र (एसडीएफ) जमा करना होगा. यात्रियों को नई दिल्ली हवाई अड्डे के ऑनलाइन पोर्टल www.newdelhiairport.in पर अपनी कोविड -19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी. इसके अलावा घोषणापत्र में रिपोर्ट की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी लेनी होगी. यदि, रिपोर्ट में ग़लती पायी जाती है तो उसके ख़िलाफ़ कार्यवाई की जाएगी.

    कोरोना रिपोर्ट के बगैर बोर्डिंग नहीं

    यात्रियों को यात्रा से 72 घंटे पहले परीक्षण किया जाना चाहिए. थर्मल स्क्रीनिंग के बाद केवल उन यात्रियों को बोर्ड करने की अनुमति होगी, जिनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं होंगे. यह नियम समुद्री / भूमि बंदरगाहों के माध्यम से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर भी लागू होंगे. हालांकि, सरकार ने उन यात्रियों को टेस्ट रिपोर्ट में छूट दी है, यदि उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो और उन्हें तत्काल यात्रा करनी पड़ रही हो.

    इन देशों से यात्रा करने वालों के लिए विशेष दिशानिर्देश

    यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (पिछले 14 दिनों के दौरान) से आने / जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एयरलाइन द्वारा उड़ान में अलग करना होगा. यही नहीं, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप या मध्य पूर्व से आने वाली उड़ानों के माध्यम से आने / जाने वाले सभी यात्रियों के लिए आगमन पर मॉलिक्यूलर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा, जो कि सेल्फ़-पेड होगा यानी उसका भुगतान यात्रियों को ही करना होगा.

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    पासपोर्ट से यात्रियों की होगी पहचान

    सरकार ने एयरलाइंस को यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (पिछले 14 दिनों के दौरान) से आने या जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की पहचान करने और उन्हें इन-फ्लाइट में अलग-थलग करने या अधिकारियों को सुविधा देने के लिए अनुमति देने के लिए कहा है. इन एअरपोर्ट के इमीग्रेशन अधिकारी पासपोर्ट से यात्रियों की पहचान भी सुनिश्चित करेंगे, जो पिछले 14 दिनों के दौरान यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आए या स्थानांतरित हुए हैं.

    संपर्क में आने वाले यात्री होने क्वारंटाइन

    यूके, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील से आने वाले यात्रियों के संपर्क में आने वाले सभी लोग जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है (एअरपोर्ट पर या बाद में घर क्वारंटाइन के दौरान), अलग क्वारंटाइन केंद्रों में संस्थागत क्वारंटाइन होंगे और उनका सातवें दिन (या पहले यदि लक्षण विकसित हों) परीक्षण किया जाएगा.

    रिपोर्ट जमा करने के बाद ही बाहर निकलने की अनुमति

    एअरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले यात्रियों को अपने नमूने निर्दिष्ट क्षेत्र को देंगे. यदि परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिव है, तो उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने की सलाह दी जाएगी. यदि परीक्षण रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो उन्हें मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार से गुज़रना होगा.

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