मास्क पहनने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया ये निर्देश
अब कार के अंदर अकेले होने पर भी मास्क पहनना हुआ अनिवार्य. जानिए दिल्ली हाई कोर्ट ने और क्या कहा.
कार में अकेले होने पर भी मास्क (Mask) पहनने को अब अनिवार्य कर दिया गया है. ये आदेश दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने जारी किया है.
बुधवार को आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि मास्क पहनना तब भी अनिवार्य है जब व्यक्ति अकेला कार चला रहा हो. यह कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कार को 'सामाजिक स्थल' (Public Place) का दर्जा भी दिया.
कोर्ट ने कहा, मास्क पहनने वाले व्यक्ति और आस पास के लोगों के लिए एक 'सुरक्षा कवच' है.
यह आदेश एक याचिका (Petition) के बाद आया है जो सौरभ शर्मा नामक एक वकील ने दाखिल की थी. उन्होंने, उनपर लगाए गए 500 रूपए के फाइन के विरोध में याचिका दाखिल की और कोर्ट से कहा कि वे अकेले कार चला रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने उनपर जुर्माना लगाया.
जज प्रतिभा एम सिंह (Jugde Pratibha M Singh) ने यह आदेश सुनाया है. "आप कार में अकेले भी है तब भी मास्क पहनने से मनाही क्यों? यह आपकी सुरक्षा के लिए है. महामारी का संकट बढ़ रहा है. व्यक्ति टीकाकरण करवा चूका है या नहीं, मास्क सभी को पहनना चाहिए," उन्होंने कहा.
केंद्रीय स्वास्थ मंत्रालय (Union Health Ministry) ने कोर्ट से कहा था कि कार में अकेले होने पर मास्क पहनने जैसा कोई नियम नहीं है. हालांकि राज्य अपने नियम बना सकते हैं.