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      इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन का आदेश दिया

      यह पहली बार है जब किसी कोर्ट ने राज्य सरकार को लॉकडाउन करने का आदेश दिया हो. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार शाम आदेश देते हुए कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपूर 26 अप्रैल तक लॉकडाउन में रहेंगे.

      By - Saket Tiwari |
      Published -  19 April 2021 3:31 PM
    • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन का आदेश दिया

      उत्तरप्रदेश (UP) में कोरोनावायरस (COVID-19) के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य के पांच ज़िलों में लॉकडाउन के आदेश दिए हैं. यह लॉकडाउन आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल 2021 सुबह 6 बजे तक होगा.

      यह पहली बार है जब किसी कोर्ट ने राज्य सरकार को लॉकडाउन करने का आदेश दिया हो. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार शाम आदेश देते हुए कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर (Lucknow, Prayagraj, Varanasi, Gorakhpur, Kanpur) 26 अप्रैल तक लॉकडाउन में रहेंगे.

      इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में साफ़ किया है कि लॉकडाउन केवल पांच ज़िलों में है ना की पूरे प्रदेश में.

      Allahabad High Court directs UP Government to close all establishments in Prayagraj, Lucknow, Varanasi, Kanpur and Gorakhpur till 26th April

      — ANI UP (@ANINewsUP) April 19, 2021

      क्या होगा बंद?

      धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक जगहें, शादियां बंद/स्थगित रहेंगी. यदि शादी तय हो चुकी है तो कलेक्टर से अनुमति चाहिए होगी. ऐसी शादियों में भी केवल 25 लोग आ सकेंगे, आर्डर के मुताबिक़.

      इन पांच ज़िलों में 26 अप्रैल तक रोड्स पर स्वास्थ और आपातकाल सेवाओं के अलावा कोई और नागरिक का निकलना मना है. सभी फेरीवाले, सब्जी वाले, फल विक्रेता, दूध बेचने वाले सुबह 11 बजे के पहले रोड से हट जाएं, आर्डर के मुताबिक़.

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      COVID-19lockdownCOVID-19 lockdownDelhiHigh CourtYogi Adityanath
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